लोकवाहिनी, संवाददाता नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पिछले पांच वर्षों में आवारा पशुओं से संबंधित नियमों के कार्यान्वयन के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाने पर चिंता व्यक्त की और मंगलवार को कहा कि वह खेत के काटने की घटनाओं के लिए राज्यों को भारी मुआवजा देने का आदेश देगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति सतीश मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि खेत के काटने की घटनाओं के लिए खेत प्रेमियों और उन्हें खाना खिलाने वालों को भी जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा।
January 14, 2026
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कुत्ते के काटने पर भारी मुआवजा तय होगा,राज्यों को देंगे निर्देश : सुप्रीम कोर्ट
by Digital Desk
लोकवाहिनी, संवाददाता नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पिछले पांच वर्षों में आवारा पशुओं से संबंधित नियमों के कार्यान्वयन के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाने पर चिंता व्यक्त की और मंगलवार को कहा कि वह खेत के काटने की घटनाओं के लिए राज्यों को भारी मुआवजा देने का आदेश देगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति सतीश... Read More






