नागपुर:नागपुर में ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। 16 मार्च 2026 की रात बीट पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को पंचवटी नगर और यादव नगर क्षेत्रों से तेज आवाज में साउंड सिस्टम चलने की शिकायतें प्राप्त हुईं।
मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने पाया कि दोनों स्थानों पर बिना अनुमति के रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम चलाया जा रहा था, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। इसके बाद नाइट ऑफिसर को बुलाकर जांच की गई और कार्रवाई की गई।पंचवटी नगर में महेश मिश्रीलाल चौधरी और यादव नगर में शुभम राजेंद्र मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं—223, 270 और 291—के तहत अलग-अलग केस दर्ज किए गए हैं।पुलिस के अनुसार, इन दोनों ने बिना किसी वैध अनुमति के साउंड सिस्टम का उपयोग किया और रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में ध्वनि प्रसारण कर सार्वजनिक शांति भंग की।
नागपुर पुलिस ने इस मामले के जरिए शहरवासियों को कड़ा संदेश दिया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के कार्यक्रम—चाहे वह शादी, धार्मिक आयोजन या अन्य कोई समारोह हो—के लिए पहले संबंधित पुलिस स्टेशन से अनुमति लेना अनिवार्य है।
इसके साथ ही, अनुमति मिलने के बाद भी तय नियमों और शर्तों का पालन करना जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे ध्वनि और वायु प्रदूषण से जुड़े न्यायालय के निर्देशों का पालन करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।











