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लोकवाहिनी | संवाददाता:मुंबई। उच्च न्यायालय के दिनांक 27/01/2005 के आदेश के मद्देनजर, 1970 से 1994 की अवधि के दौरान कार्यकारी अभियंता संवर्ग की पदोन्नति को भर्ती अधिनियम, 1983 के नियम 4(2) के अनुसार संशोधित किया गया था, जो चयन वर्ष में रिक्त पदों के लिए कोटा के अधीन था। इस समीक्षा को सामान्य प्रशासन विभाग... Read More







