लोकवाहिनी, संवाददाता | नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने त्विषा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी उनकी सास एवं पूर्व न्यायाधीश गिरबाला सिंह को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को गिरबाला की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई की एक टीम ने गिरबाला को हिरासत में लेने से पहले भोपाल के बाग मुगलिया एक्सटेंशन क्षेत्र स्थित उनके आवास पर उनसे पूछताछ की।
त्विषा का अधिवक्ता पति समर्थ सिंह पहले से ही केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में है। अधिकारियों के अनुसार, सीबीआई दोनों आरोपियों के बयानों के संबंध में आमना-सामना कराकर उनसे हिरासत में पूछताछ करने की योजना बना रही है, ताकि 12 मई को 33 वर्षीय त्विषा की मौत से संबंधित परिस्थितियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि एजेंसी गिरबाला को सक्षम अदालत के समक्ष पेश कर उनकी हिरासत की मांग करेगी।
इस मामले में मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने कहा, हाई कोर्ट ने इस मामले में कुछ बातों को गंभीरता से लिया है, जैसे त्विषा शर्मा के शरीर पर मौत से पहले की सात चोटें, जो एक गंभीर अपराध की ओर इशारा करती हैं। इसके साथ ही कई नोटिसों के बावजूद गिरबाला सिंह का जांच में मदद न करना और व्हाट्सएप चैट, जो त्विषा के मानसिक उत्पीड़न की ओर इशारा करती हैं। इन सभी बातों को देखते हुए, हाई कोर्ट ने गिरबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब यह सीबीआई को तय करना है कि हिरासत में पूछताछ की जानी चाहिए या नहीं। (पेज 6 पर)













