ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने मोटरसाइकिल दुर्घटना में 42 वर्षीय महिला की मौत पर उनके परिजनों को 19.72 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह दुर्घटना साल 2020 में हुई थी।
MACT के सदस्य आर. वी. मोहिते ने मोटरसाइकिल के मालिक और बीमाकर्ता ICICI Lombard General Insurance Ltd. को मुआवजा दावा दायर करने की तारीख से 9% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया। यह आदेश 23 सितंबर को पारित हुआ, जिसकी प्रति शनिवार को प्राप्त हुई।
जानकारी के अनुसार, पीड़िता शिवानी संदीप पश्ते 19 नवंबर 2020 को मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी थीं। लापरवाही से वाहन चलाने के कारण मोटरसाइकिल फिसल गई और पश्ते गंभीर रूप से घायल हो गईं। कुछ दिन बाद मुंबई के जे जे अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
पश्ते ठाणे नगर परिवहन सेवा में परिचालक के पद पर कार्यरत थीं। न्यायाधिकरण ने कहा कि दुर्घटना के समय सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन मोटरसाइकिल के मालिक ने सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा।
इस मामले में मोटरसाइकिल मालिक के खिलाफ एकपक्षीय निर्णय लिया गया। बीमा कंपनी ने दावे का विरोध किया, यह कहते हुए कि वाहन और चालक दुर्घटना में शामिल नहीं थे और चालक का लाइसेंस वैध नहीं था। हालांकि, न्यायाधिकरण ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया।
न्यायाधिकरण ने मृतक की आय और परिवार में योगदान को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की गणना की। आदेश में कहा गया कि मृतक एक कामकाजी महिला थीं, जो परिवार की देखभाल के साथ घरेलू जिम्मेदारियों और अपने करियर को भी निभाती थीं।
अंततः न्यायाधिकरण ने महिला के पति और दो बेटियों को 19.72 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।











