नई दिल्ली। डिजिटल अरेस्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने पूरे देश के डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। साथ ही राज्यों की पुलिस को केंद्रीय एजेंसी की सहायता करने का निर्देश दिए हैं।
आरबीआई को नोटिस जारी कर पार्टी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद मामले की आगे सुनवाई करेगा। इसके अलावा आईटी मध्यस्थ नियम 2021 के अंतर्गत प्राधिकारी सीबीआई को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आदेश देते हुए कहा कि अधिकांश राज्यों ने एक स्वर में कहा है कि कि ज्यादातर वरिष्ठ नागरिकों को धोखेबाजों द्वारा विभिन्न तरीकों से निशाना बनाया गया है। सीजेआई ने आगे दर्ज कराया कि इस न्यायालय के संज्ञान में लाई गई घटनाओं की प्रारंभिक जांच के बाद, एमाइक्स ने स्कैन को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है।










