लोकवाहिनी, संवाददाता:नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, नगर निगम और नगर पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे।
यह फैसला ऐसे समय आया है जब संभावना थी कि अगर कोर्ट ने पहले यह आदेश दिया होता कि रिजर्वेशन 50 परसेंट की लिमिट के अंदर दिया जाए और चुनाव बाद में हों, तो जिला परिषद और नगर निगम चुनाव कम से कम एक महीने के लिए टाले जा सकते थे। लेकिन, आज की सुनवाई में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होंगे। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को कुछ निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग दूसरी लोकल बॉडीज के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए आजाद हैं। हालांकि, चुनाव शुरू करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि इन बॉडीज में रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह शर्त भी कोर्ट के आखिरी फैसले पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने इस मामले को जनवरी के दूसरे हफ्ते में तीन जजों की बेंच के सामने रखने का निर्देश दिया है। इस बीच, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनाव तय शेड्यूल के हिसाब से जारी रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।









