मुंबई। भारतीय प्रशिक्षण के अनुवद्ध अधिकारी अधीक्षक के पद पर लिए प्रवेश नियम 309 अधिसूचना बनाकर डी.टी. 01/03/1996 को प्रकाशित किया गया। अधिसूचना को सरकारी अधिसूचना 01/03/1999, 07/04/2008, 25/07/2014 सरकारी परिपत्र दिनांक 01/07/2020 के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया गया है।
अधिकारी अधीक्षक के पद के लिए प्रवेश नियमों के नियम 3 के अनुसार, अधिकारी अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए ग्रुप-ए और ग्रुप-बी प्रकारों में उल्लेखित प्रबंधक समूह की किसी एक या अधिक शाखाओं में निर्णय के माध्यम से कार्यालय के महत्वपूर्ण तीन वर्ष का अनुभव अनिवार्य प्रकारों जैसे निर्माण, सिंचाई, है। सरकार ने समय-समय पर सरकारी निर्माण, सर्वेक्षण आदि का वर्गीकरण किया है।
कार्यान्वयन के बिना, ग्रुप-ए और ग्रुप-बी को पूरा नहीं करने वाले ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के अधिकारी अधीक्षक अभियंता के पद पर पदोन्नति के पात्र हैं। ग्रुप-ए में सेवक प्रवेश लेकर कि अधीक्षक अभियंता के पद के लिए सेवा प्रवेश नियमों में उल्लिखित है 1) और 2) संकल्प, 3) परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, 4) जांच, 5) प्रशिक्षण, 6) दिनांक 07/04/2008 की अधिसूचना के सातवाँ संकरण अनुवंध में उल्लिखित कार्यालय, 7) प्रथम इसके अलावा ग्रुप-सी प्रकारों में निर्माण प्रकार के कार्यालय शामिल हैं। लेकिन अधिसूचना 01/03/1996 द्वारा नियम 3 को स्पष्ट करके अधीक्षक अभियंता को ग्रुप-ए में ग्रुप-बी प्रकार का कार्यालय अनुश्रवण और ग्रुप-सी में ग्रुप-ए प्रकार का कार्यालय अनुश्रवण अधिकारी अधीक्षक अभियंता पद पर पदोन्नत किया गया।
इसके लिए क्षेत्रीय कार्यपालकों से सरकार के निर्णय के अधीन होने का प्रमाणपत्र भेज जाता है, अतः, अधीक्षक के लिए सेवा प्रवेश नियमों के नियम 3 को इसके द्वारा निरसन किया गया है। उदाहरण के लिए सिंचाई प्रबंधन के पदों पर कार्यकारी अधिकारी पूर्ण परियोजनाओं का रखरखाव और मरम्मत के तहत निर्माण प्रकार के कार्य करते हैं।
इस स्थिति में, यदि उनके पास ग्रुप-सी प्रकार के निर्माण, सिंचाई प्रबंधन में अनुभव है। इस ग्रुप-ए पद पर कार्यरत सभी अधिकारी वास्तव में ग्रुप-ए श्रेणी में काम किया। लेकिन अधीक्षक अभियंता के पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे।
चूँकि निर्माण परियोजना पर सर्वेक्षण, योजना, समापन, सिंचाई प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित आवश्यक कार्य उप अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के माध्यम से किया जाता है, यदि निर्माण प्रबंधन पर उनके अनुभव को ग्रुप-ए मान लिया जाता है, तो शासन अधिसूचना 07/04/2008 के नियम 3 के परिपत्र में सूची स्पष्ट हो जाएगी और इस प्रकार के निर्माण में कार्यरत सभी अधिकारी ग्रुप-ए के पद पर सीधे काम न करते हुए अधीक्षक अभियंता के पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे और इन सबके फलस्वरूप सेवा प्रवेश नियमावली का नियम 3 निरस्त हो जाएगा।











