सोलापुर में अजहर हुंडेकरी पर बिना अनुमति रैली/सभा करने का आरोप
MIDC पुलिस ने दर्ज की FIR, चुनाव के दौरान अनधिकृत सभा पर कार्रवाई
सोलापुर महापालिका सार्वत्रिक चुनाव 2025 की पृष्ठभूमि में एमआयएम पार्टी के माजी नगरसेवक अजहर हुंडेकरी सहित दस लोगों के खिलाफ MIDC पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि काल रात्री आयेशा नगर, शांतीनगर के पास मजरेवाडी में सार्वजनिक सड़क पर बिना अनुमति सामाजिक सभा आयोजित की गई।
पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई आचार संहिता लागू होने के दौरान और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के कलम 33 के उल्लंघन के चलते की गई। FIR पुलिस कांस्टेबल महेश माळी की शिकायत पर दर्ज की गई है।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति सभा, बैठक या रैली निकालना गंभीर अपराध माना जाएगा और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे चुनावी आचार संहिता और कानून का पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
स्थानीय प्रशासन ने यह भी कहा कि महापालिका चुनाव 2025 की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी रखी जा रही है। पुलिस की यह कार्रवाई यह संदेश देती है कि चुनावी माहौल में किसी भी तरह की अनधिकृत गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव के समय ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने से स्थानीय सुरक्षा और चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकती है।









