वॉशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की ओर से दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ (Tariff) को गैर-कानूनी बता दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाया, जिन्हें नेशनल इमरजेंसी के लिए बनाए गए एक फेडरल कानून के तहत लागू किया गया था।
कोर्ट ने बड़े ट्रेड उपायों को सही ठहराने के लिए इमरजेंसी पावर के इस्तेमाल को खारिज कर दिया। टैरिफ से प्रभावित कारोबारियों और 12 अमेरिकी राज्यों ने इसे अदालत में चुनौती दी थी। निचली अदालतों ने माना कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत मिली शक्तियों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया।
अमेरिकी संविधान के मुताबिक टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस को है। हालांकि पहले भी राष्ट्रपतियों ने 1977 के इस कानून का इस्तेमाल किया है, लेकिन ज्यादातर मामलों में इसका उपयोग बैन (प्रतिबंध) लगाने के लिए हुआ।











