नई दिल्ली। ईडी की तरफ से नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित और लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस रविन्द्र डुडेजा की कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। नेशनल हेराल्ड केस की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।
ईडी ने ट्रायल राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दलील दी कि अगर अभी ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को (चार्जशीट पर संज्ञान से इनकार के फैसले को) बरकरार रखा जाता है तो यह गलत नजीर पेश करेगा। उन्होंने कहा कि इसका असर पीएमएलए के दूसरे मामलों पर भी होगा। इस आदेश को सही मान लिया जाए तो ऐसी सूरत में अगर किसी निजी शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो ईडी जांच ही नहीं कर सकती। (पेज 6 पर)











