लोकवाहिनी, संवाददाता:नई दिल्ली। महाराष्ट्र में पेंडिंग लोकल बॉडी इलेक्शन (स्थानीय निकाय चुनाव) अनिश्चित समय के लिए टाल दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा (Reservation Limit) के मुद्दे का हल न निकलने की वजह से इलेक्शन पर रोक बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया कि जब तक आरक्षण की लिमिट का मुद्दा हल नहीं हुआ है, तो यह कहना ठीक नहीं है कि इलेक्शन करवाए जाएं।
राज्य और उससे जुड़े जिलों में 22 जिला परिषदों और पंचायत समितियों में 50 प्रतिशत आरक्षण लिमिट पार हो गई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वहां इलेक्शन पर रोक लगा दी थी। अब भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 22 जिला परिषदों और बाकी पंचायत समितियों के इलेक्शन अनिश्चित समय के लिए पेंडिंग रहने की संभावना है।
कई लोकल बॉडी में रिजर्वेशन का प्रतिशत 50 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आरक्षण का मुद्दा हल नहीं हो जाता, इलेक्शन करवाना ठीक नहीं है। इसलिए पेंडिंग लोकल बॉडी इलेक्शन को फिर से अनिश्चित समय के लिए टाल दिया गया है। (पेज 6 पर)








