नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल मदद की जरूरत वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग बैंकों से एजुकेशनल लोन लेने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए ‘PM विद्यालक्ष्मी’ पोर्टल उपलब्ध कराया है। इस पोर्टल के जरिए, एलिजिबल स्टूडेंट्स एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए अलग-अलग बैंकों की एजुकेशनल लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही, स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी पाने के लिए ‘नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल’ (NSP) से काम कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, ये दोनों पोर्टल स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल मदद दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि, किसी भी स्टूडेंट को लोन देने का आखिरी फैसला संबंधित बैंक का होता है।
जब कोई स्टूडेंट किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लेता है, तो वह ‘PM विद्यालक्ष्मी’ पोर्टल पर रजिस्टर कर सकता है। सबसे पहले, उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और दूसरी जरूरी जानकारी भरकर रजिस्टर करना होगा। उसके बाद, उसे लॉग इन करके कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। यह एप्लीकेशन कई बैंक एक्सेप्ट करते हैं। एप्लीकेशन के लिए स्टूडेंट को अपनी पर्सनल जानकारी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोर्स डिटेल्स, कॉलेज की जानकारी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। आधार कार्ड, मार्कशीट, कॉलेज एडमिशन प्रूफ, फीस डिटेल्स और माता-पिता का इनकम सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। इसके बाद, स्टूडेंट अपनी जरूरत के हिसाब से मौजूद बैंकों की लोन स्कीम्स की तुलना करके अप्लाई कर सकता है। पोर्टल से एक बार में ज्यादा से ज्यादा तीन बैंकों से लोन के लिए अप्लाई करने की सुविधा मिलती है। एप्लीकेशन जमा करने के बाद मिले यूनिक एप्लीकेशन नंबर के जरिए लोन एप्लीकेशन का स्टेटस भी ऑनलाइन चेक किया जा सकता है।
इस बारे में, कुछ मीडिया आउटलेट्स ने बताया है कि ‘PM विद्यालक्ष्मी’ स्कीम के तहत सभी स्टूडेंट्स को बिना किसी गारंटी के लोन मिलता है। हालांकि, यह बात आम तौर पर लागू नहीं होती है। असल में, लोन अमाउंट, स्टूडेंट के कोर्स, संबंधित बैंक के अंदरूनी नियमों और केंद्र सरकार की मौजूदा एजुकेशनल लोन गाइडलाइंस के हिसाब से गारंटर, को-बॉरोअर या दूसरी शर्तें लागू हो सकती हैं। इसलिए, लोन अप्रूवल और उस पर शर्तें हर मामले में अलग-अलग होती हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि स्टूडेंट्स को अप्लाई करने से पहले संबंधित बैंक की शर्तें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना जरूरी है।
इस बीच, स्टूडेंट्स नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए अलग से अप्लाई कर सकते हैं। यह पोर्टल केंद्र और राज्य सरकारों की अलग-अलग स्कॉलरशिप स्कीम की जानकारी एक ही जगह पर देता है। स्टूडेंट्स अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से संबंधित स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ाई के बढ़ते खर्च को देखते हुए, एजुकेशनल लोन और स्कॉलरशिप दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होते जा रहे हैं। इसलिए, एडमिशन कन्फर्म होने के बाद, एजुकेशन के फील्ड के एक्सपर्ट्स अपील कर रहे हैं कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स समय पर तैयार रखते हुए, ऑफिशियल सरकारी पोर्टल के जरिए ही अप्लाई करें।










