झारखंड हाई कोर्ट का हेमंत सोरेन सरकार को झटका
लोकवाहिनी, संवाददाता
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। 11वीं से 13वीं परीक्षाओं तक के माध्यम से नियुक्त किये गये सरकारी कर्मियों की नियुक्तियां रद्द करने से संबंधित अधिसूचनाओं पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति को रद्द करने से संबंधित अधिसूचना के अमल पर भी रोक लगा दी।
सरकारी अधिसूचनाओं के विरुद्ध दायर की गयी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से अगली सुनवाई की तारीख 15 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। याचिकाकर्ताओं के वकील अमृतांश वत्स ने बताया कि उच्च न्यायालय ने आरंभिक तौर पर 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं तक के जरिए हुई नियुक्तियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति रद्द करने से जुड़ी अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी है। वत्स के अनुसार न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने कहा कि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है, इसलिए इस मामले पर रोक लगायी जाती है। वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय के इस आदेश से लगभग 450 उम्मीदवारों को राहत मिली है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तौर पर चयनित 54 उम्मीदवारों को उच्च न्यायालय के आदेश से राहत मिली।













