लोकवाहिनी, संवाददाता:नागपुर। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को सभी स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना 3 दिसंबर के बजाय 21 दिसंबर को कराने का मंगलवार को निर्देश दिया। अदालत ने 20 दिसंबर तक एग्जिट पोल पर भी रोक लगा दी। उच्च न्यायालय का यह निर्देश ऐसे दिन आया है, जब महाराष्ट्र में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मंगलवार को मतदान प्रक्रिया जारी है। एसईसी ने पिछले सप्ताह 24 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव की तिथि पुनर्निर्धारित करते हुए 20 दिसंबर तय की थी।
उच्च न्यायालय एसईसी के 29 नवंबर के संशोधित कार्यक्रम को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाओं में से एक में चंद्रपुर नगर परिषद के एक संभाग में चुनाव को 20 दिसंबर तक स्थगित किए जाने को चुनौती दी गई थी। हालांकि, संशोधित कार्यक्रम में शेष 26 वार्डों के लिए मतदान और परिणामों की घोषणा तथा मतगणना को मूल कार्यक्रम के अनुसार जारी रखने की अनुमति दी गई है।
याचिकाकर्ताओं में से एक, सामाजिक कार्यकर्ता सचिन चुटे ने अनुरोध किया कि परिणामों की घोषणा एक ही तिथि पर की जानी चाहिए, न कि अलग-अलग। याचिका में दावा किया गया कि निर्वाचन आयोग के आदेश ने इस मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन किया है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष होने चाहिए और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। चुटे के अधिवक्ता यश कुल्लरवार ने तर्क दिया कि सभी वार्डों के परिणाम एक साथ घोषित किए जाने चाहिए।











