लोकवाहिनी, संवाददाता:नागपुर। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुधवार को पूर्व स्पीकर और सीनियर कांग्रेस विधायक नाना पटोले की राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की मांग को खारिज कर दिया। पटोले ने राज्य में हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर अराजकता और अनियमितताओं का आरोप लगाया है। स्पीकर ने अपने फैसले में कहा कि पटोले की मांग राज्य विधानसभा के दायरे से बाहर थी और हाई कोर्ट के जज पर महाभियोग से जुड़े हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप नहीं थी।
पटोले ने एसईसी पर दिन दहाड़े लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया और दावा किया कि मतदाताओं के बीच भ्रम और परेशानी एसईसी की गैर-जिम्मेदारी के कारण थी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 243 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अगर अनियमितताओं को स्वीकार किया जाता है, तो महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता ने तर्क दिया कि चूंकि मुख्यमंत्री ने खुद अनियमितताओं की अभूतपूर्व प्रकृति को स्वीकार किया है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।











