लोकवाहिनी, संवाददाता:नई दिल्ली। SSC मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन व्यक्तियों की अपील अपीलीय ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal) द्वारा मंजूर की जाएगी, उन्हें 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय द्वारा स्थापित द्विपक्षीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील स्वीकार कर ली जाती है और समावेशन (Inclusion) या अपवर्जन (Exclusion) के लिए कोई निर्णायक निर्देश जारी किया जाता है, तो ऐसे निर्देशों को पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान करने से पहले विधिवत रूप से प्रभावी किया जाना चाहिए।








