मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की एक अदालत ने पति की गला घोटकर हत्या करने और घटना को सांप के काटने से हुई मौत का दिखाने के मामले में शुक्रवार को पत्नी और उसके प्रेमी को फांसी की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-12) जयवीर सिंह नागर की अदालत ने बहसूमा क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव निवासी अमित कश्यप उर्फ मिक्की कश्यप की हत्या के मामले में सात अक्टूबर को उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को दोषी ठहराया था। दोनों दोषियों को शुक्रवार को सजा सुनाई गई।
इससे पहले, मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में भी अदालत ने मृतक की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मृत्युदंड दिया था। पुलिस के अनुसार, 13 अप्रैल 2025 की सुबह अमित अपने घर में चारपाई पर मृत मिला था और उसके पास एक सांप भी था। पुलिस ने बताया कि परिजन सांप के काटने की आशंका में अमित को मेरठ के प्यारे लाल शर्मा जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अमित के गले व नाक पर चोट के निशान मिले थे और उसकी मौत गला घोटने से होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद अमित के भाई मोनू ने 16 अप्रैल को बहसूमा थाने में रविता और अमरदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।















