इमिग्रेशन पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उसे कार्यकारी आदेश को रद्द कर बड़ा झटका दिया है, जिसमें जन्मसिद्ध नागरिकता (बर्थराइट सिटीजनशिप) के सीमित करने का प्रयास किया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन (अमेंडमेंट) में तय किए गए उस नियम को बरकरार रखा, जिसके तहत अमेरिका की धरती पर जन्म लेने वाले लगभग किसी भी बच्चे को देश की नागरिकता मिलती है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश की इमिग्रेशन पॉलिसी और संवैधानिक कानून के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी, 2025 में दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद पहले ही दिन इस कार्यकारी आदेश को जारी किया था। ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश में उन बच्चों को जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता देने से इनकार करने का प्रस्ताव था, जिनके माता-पिता या तो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हों या फिर वे देश में अस्थायी वीजा पर मौजूद हों।












