लोकवाहिनी, संवाददाता:नागपुर। फेटरी स्थित फर्जी ओयो होटल में प्रेमी द्वारा प्रेमिका की हत्या करने के बाद पुलिस प्रशासन की नींद खुली और होटल की छानबीन की गयी तो कई खुलासे सामने आए। बताया जाता है कि होटल संचालक ‘ओयो’ (OYO) के लोगो का अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहा था। उसने किसी भी प्रकार की कंपनी से इजाजत नहीं ली थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं जमीन मालिक पर भी मामला दर्ज किया गया है।
कलमेश्वर थाना अंतर्गत फेटरी के फर्जी ओयो होटल में 23 जनवरी को युवती की हत्या हुई थी। इस अपराध की जांच से पता चला कि उक्त होटल मालिक कंपनी के किसी भी दस्तावेज या लाइसेंस के बिना कंपनी के नाम पर होटल चला रहा था और कंपनी के नाम का अनधिकृत रूप से उपयोग कर रहा था।
पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर ट्रेडमार्क अधिनियम (Trademark Act) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उस पर ओयो कंपनी के लोगो का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए करने, कंपनी को गुमराह करने, धोखाधड़ी करने के इरादे से अपराध करने, झूठी जानकारी देने, विश्वासघात करने, अनुबंध तोड़ने, गोपनीयता भंग करने, गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग करने और ट्रेडमार्क के स्वामी की सहमति के बिना उसका उपयोग करने का आरोप है।
होटल संचालक/मालिक राहुल सुरेश मिश्रा (33), निवासी वार्ड नंबर 1, एमआईडीसी रोड, कलमेश्वर और जमीन के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है।











