हिंदी दिवस पर सुप्रीम कोर्ट का ऐलान
लोकवाहिनी, संवाददाता
नई दिल्ली। हिंदी दिवस के अवसर पर सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने न्याय तक पहुंच को अधिक समावेशी बनाने के उद्देश्य से हिंदी में नयी ‘जन सूचना सेवा’ शुरू करने की घोषणा की। इस सार्वजनिक सूचना सेवा के तहत महत्वपूर्ण माने गए चुनिंदा फैसलों और आदेशों के सरल हिंदी सारांश उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा करीब 15 से 30 मिनट की अवधि वाले हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, यह पहल आम नागरिकों, वादी-प्रतिवादी और विशेष रूप से दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए शुरू की जा रही है, ताकि वे महत्वपूर्ण फैसलों, उनके प्रभाव और आगे की कार्यवाही को अपनी परिचित भाषा में आसानी से समझ सकें। विज्ञप्ति के अनुसार, इसका उद्देश्य न्याय तक पहुंच को अधिक समावेशी बनाना और भारतीय भाषाओं को दिए जाने वाले सम्मान को न्यायिक सूचनाओं के सार्वजनिक प्रसार से जोड़ना है।
















