एनएच-44 पर निर्माणाधीन डुमरी फ्लाईओवर के पांच फीट गहरे गड्ढे में गिरी निजी बस
लोकवाहिनी, संवाददाता
कन्हान: राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर जबलपुर-मंदसौर से कन्हान, नागपुर की ओर आ रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर डुमरी फ्लाईओवर निर्माण कार्य में अनियमितता से खोदे गए लगभग पांच फीट गहरे गड्ढे में पलट गई। इस भीषण सड़क हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कन्हान पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया।
तड़के 3:48 बजे हुआ हादसा: प्राप्त जानकारी के अनुसार, उपविभागीय पुलिस अधिकारी तथा कन्हान थाने के पुलिस उपनिरीक्षक पंकज गुप्ता को डायल 112 के माध्यम से बुधवार की तड़के करीब 3:48 बजे सूचना मिली कि डुमरी पुलिस के पास कन्हान क्षेत्र में एक गंभीर दुर्घटना हुई है। पुलिस दल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा, जहां निजी बस (क्र. एमएच-27-बीएक्स-6521) फ्लाईओवर निर्माण क्षेत्र के गड्ढे में पलटी हुई मिली।
बचाव एवं उपचार: पुलिस और 108 व एनएचएआई एंबुलेंस की मदद से बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्राथमिक उपचार के लिए घायलों को उपजिला अस्पताल कामठी भेजा गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें नागपुर के मेयो अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं, बस चालक सुनील कुमार यादव (40, निवासी खुर्सीपार, लखनादौन, जि. सिवनी, म.प्र.) के सिर में गंभीर चोट लगने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए कामठी अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है।
घायलों के नाम: हादसे में घायल 10 यात्रियों में मनोज पूरनलाल पटेल (36, सोलगांव, जबलपुर), आरती मनोज पटेल (33, सोलगांव, जबलपुर), आरव मनोज पटेल (12, सोलगांव, जबलपुर), अमितकुमार राजेश्वर अहिरवार (41, लखनादौन), काजल अमितकुमार अहिरवार (41, लखनादौन), श्वेता चंद्रकांत सेन (35, बुटीबोरी), चंद्रकांत अशोककुमार सेन (37, बुटीबोरी), सुभाष कैलाशचंद्र विश्वकर्मा (54, बुटीबोरी), शशिकांत शिवप्रसाद सरातिया (35, खुर्सीपार, सिवनी), सुखमती बाई शशिकांत सरातिया (35, खुर्सीपार, सिवनी) शामिल हैं।
लापरवाही पर निर्माण कंपनी और चालक पर मामला दर्ज:
जांच में सामने आया कि बस चालक द्वारा वाहन को लापरवाही से चलाया जा रहा था। साथ ही, डुमरी फ्लाईओवर निर्माण का कार्य कर रही कंपनी ये. इन्फ्रा. प्रा. लि. द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भयंगीत (भुवनसिंग) और साइट इंजीनियर तरुण कुमार द्वारा खोदे गए गड्ढे और मुख्य सड़क के बीच जरूरी बैरिकेडिंग व सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। कन्हान पुलिस ने बस चालक (दिवंगत) और निर्माण कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1), 125(ए), 125(बी), 285, 281, 3(5) सहधारा 198(ए)(2) मोटर वाहन अधिनियम के तहत गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।











