तंबाकूयुक्त हुक्का परोसने पर 11 लोगों पर मामला दर्ज
कोटपा कानून के तहत सख्त कार्रवाई, सामान जब्त
नागपुर में तंबाकू निषेध कानून के उल्लंघन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा की यूनिट क्रमांक-2 ने सीताबर्डी क्षेत्र स्थित एक हुक्का पार्लर पर छापा मारकर कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें हुक्का पार्लर में ग्राहकों को तंबाकूयुक्त हुक्का परोसे जाने का खुलासा हुआ।
जानकारी के अनुसार, सीताबर्डी इलाके में स्थित “सेकंड फ्लोर कैफे” नामक हुक्का पार्लर में नियमों का उल्लंघन करते हुए ग्राहकों को तंबाकूजन्य पदार्थों से युक्त हुक्का उपलब्ध कराया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद अपराध शाखा की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। जांच के दौरान पुलिस को हुक्का पॉट, हुक्का पाइप, नलियां तथा अन्य संबंधित सामग्री मिली, जिसे जब्त कर लिया गया।
इस कार्रवाई में कैफे के मालिक, प्रबंधक तथा वहां मौजूद ग्राहकों सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ कोटपा (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौके से लगभग 20 हजार 800 रुपये मूल्य का सामान जब्त किया है।
अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकूयुक्त हुक्का परोसना कानूनन प्रतिबंधित है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई का उद्देश्य युवाओं में बढ़ती तंबाकू सेवन की प्रवृत्ति पर रोक लगाना और कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है। मामले की आगे की जांच सीताबर्डी पुलिस द्वारा की जा रही है।










