नागपुर के तहसील पोलीस स्टेशन में एक गंभीर प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें POCSO Act सहित भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इस मामले में 17 वर्ष 5 माह की एक नाबालिग छात्रा पीड़िता है, जो महाविद्यालय में अध्ययनरत है। संबंधित बालक की आयु भी लगभग 17 वर्ष बताई जा रही है। दोनों की पहचान Snapchat के माध्यम से हुई थी, जिसके बाद उनके बीच बातचीत बढ़ी और निकटता विकसित होकर आपसी संबंध स्थापित हो गए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 11 अप्रैल को बालक ने पीड़िता को विवाह का आश्वासन देकर अपने घर बुलाया। आरोप है कि वहां उसने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किए। घटना के पश्चात दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद बालक ने पीड़िता से संपर्क पूरी तरह समाप्त कर दिया।
इस घटना से आहत पीड़िता ने पूरी जानकारी अपनी माता को दी। इसके पश्चात पीड़िता अपनी माता के साथ थाने पहुंची और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच प्रारंभ कर दी है।
पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों, विशेषकर अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों, मित्र मंडली और सोशल मीडिया के उपयोग पर सतर्क दृष्टि रखें, जिससे ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।








